टैक्स बचाने के लिए करें बचत योजनाओं में निवेश
देश में इंक्रीमेंट का साइकल शुरू हो गया है। कंपनियां योग्य टैलेंट को बरकरार रखने के लिए मोटी हाइक देने की तैयारी में हैं। सैलरी में इजाफा होने के साथ टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करना बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अभी से इसकी शुरुआत कर दें। इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे में अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80सी के तहत विभिन्न तरह के 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। पीपीएफ, ईपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), होम लोन, सुकन्या समृद्धि योजना, टर्म इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यूलिप आदि में निवेश करने पर इसका लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80सी बचत योजनाओं में करें निवेश सेक्शन 80डी होम लोन लेने वाले टैक्सपेयर सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि घर 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वहीं सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर ...